सुरक्षा परिषद्

सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। इसके पांच स्थायी और दस अस्थायी सदस्य है। अमरीका, रूस, ब्रिटेन, फ़्रांस और चीन स्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्यों को दो वर्ष के लिए सदस्य राष्ट्रों में से चुना जाता है। सुरक्षा परिषद् के प्रत्येक स्थायी सदस्य को वीटो प्राप्त है। वीटो का अर्थ है निषेधात्मक वोट। किसी भी स्थायी सदस्य के द्वारा इसका प्रयोग करने पर कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सकता। अस्थाई सदस्यों को विश्व के अलग अलग क्षेत्रो से एक निश्चित संख्या में चुना जाता है। इनका क्षेत्रीय वितरण इस प्रकार है -

एफ्रो-एशियन   5 ,  लेटिन-अमरीका  2 ,  पूर्वी यूरोप  1 ,   पश्चिमी यूरोप व अन्य  2

महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए नौ वोटो की आवश्यकता पड़ती है बशर्ते कि पांच स्थाई सदस्यों में से किसी का भी निषेधात्मक वोट न हो।

अधिकार और कार्य -
  1. यह महासभा के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायलय के न्यायाधीशों को चुनती है। 
  2. यह नये सदस्यों के प्रवेश, पुराने सदस्यों के निष्कासन या निलंबन और महामंत्री की नियुक्ति की संस्तुति करती है। 
  3. संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाये रखने का प्रयास करती है। 
  4. उन विवादों की जांच करती है, जिनमे अंतर्राष्ट्रीय शांति भांग होने की आशंका हो। 
  5. शस्त्रास्त्रों के नियमन की योजना बनाती है। 
  6. आक्रमणों को रोकने के शांतिमय उपाय करती है तथा यदि आवश्यक हो, तो आक्रमण के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही भी करती है।